जौनपुर!जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग हेतु नोटिस निर्गत करने सहित फॉर्म 6, 7, 8 भरने की प्रक्रिया के संबंध में कार्यशाला कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में संपन्न हुई, जहां उपस्थित सभी को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
मा० भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो मतदाता “नो मैपिंग” की श्रेणी में आते हैं, वे अपने संबंधित बूथ पर उपस्थित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। जन्म-तिथि के आधार पर दस्तावेजों की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि जो मतदाता “नो मैपिंग” की श्रेणी में आते हैं, वे अपने संबंधित बूथ पर उपस्थित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। जन्म-तिथि के आधार पर दस्तावेजों की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। 1 जुलाई 1987 के बाद एवं 02 दिसंबर 2004 से पहले जन्मे नागरिकों को स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा, जबकि 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को स्वयं तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई सुविधा के अंतर्गत नागरिक बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा अंतर्गत बीएलओ को कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जिस पर संबंधित बीएलओ स्वयं संपर्क करेंगे।
मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 06 जनवरी 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन हो चुका है, जिसका आज सभी मतदेय बूथों पर बीएलओ द्वारा जनसामान्य की उपस्थिति में वाचन किया गया, जिससे यदि कोई भी त्रुटि अभी भी विद्यमान है तो उनका निराकरण निर्धारित समयावधि में कराया जा सके। उन्होंने बताया कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जानी है तथा निस्तारण किया जाना है। कार्यशाला के दौरान उन्होंने दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया, घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सांकेतिक दस्तावेजों की सूची, फार्म 6 भरने की प्रक्रिया, सहित फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के संबंध में उपस्थित सभी को जानकारी दी गई।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानंद झा, समस्त ईआरओ, समस्त एईआरओ, सुपरवाइजर, बीएलओ सहित अन्य उपस्थित रहे।
