प्रयागराजः अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी के दक्षिण पूर्वी तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है. याचिका में पूजा की अनुमति के वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई है. उधर, मंदिर पक्ष के शैलेंद्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर याचिका पर उन्हें भी सुनवाई का अवसर देने की मांग की है.
गौरतलब है कि जिला जज वाराणसी ने गत दिवस वादी व काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी द्वारा ज्ञानवापी के तहखाना स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का डीएम को निर्देश दिया है. मस्जिद कमेटी इस आदेश के विरुद्ध गुरुवार भोर में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन वहां उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट जाने को कहा गया. इसके बाद आनन फानन में यह याचिका दाखिल की गई.
मस्जिद पक्ष ने याचिका में जिला जज वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. कहा गया है कि अब तक सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता की अर्जी निस्तारित नहीं हुई है. इसलिए पूजा का अधिकार देने का आदेश सही नहीं है.इसी मामले में हिन्दू पक्ष वादी शैलेंद्र कुमार पाठक ने कैविएट दाखिल किया है. कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है तो मामले में कोई भी आदेश करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए.