कैरी बैग का पैसा लेने पर पिज्जा कंपनी पर नौ लाख का दावा

जौनपुर। उपभोक्ता फोरम कोर्ट में पिज्जा के साथ कैरी बैग का अलग से रुपये लेने पर प्रतिष्ठान के संस्थापक और ब्रांच ऑफिस के मालिक के खिलाफ अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने आठ लाख नब्बे हजार का वाद दाखिल किया है। फोरम ने चंडीगढ़ के संस्थापक और लोकल एजेंट के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पांच जुलाई की तिथि नियत की है!

बता दें कि दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ने उपभोक्ता फोरम में सनम कपूर संस्थापक ला पिनोज पिज्जा, चंडीगढ़ और ब्रांच डिलीवरी ऑफिस के मालिक, निकट वाजिदपुर तिराहा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया कि 16 फरवरी 2021 को नौ बजे रात अपने छोटे भाई के विवाह के वर्षगांठ पर पिज्जा लेने ला पिनोज पिज़्ज़ा उत्सव होटल वाजिदपुर तिराहा गया और 59 रुपये प्रति पिज़्ज़ा के दर से दो पिज़्ज़ा खरीदा।

पिज़्ज़ा ले जाने के लिए थैले की बात किया तो कर्मचारी ने कहा कि यहां थैला नहीं कैरी बैग मिलता है जो हमारे प्रतिष्ठान का छपा है। उसके लिए अतिरिक्त रुपये देने होंगे। जब अधिवक्ता ने पिज़्ज़ा वापस करने को कहा तो कर्मचारी ने वापस लेने से इंकार किया। मजबूरन अधिवक्ता ने पंद्रह रुपये का कैरी बैग का भी पैसा दिया। इसके अलावा पांच प्रतिशत की जीएसटी भी कर्मचारी ने चार्ज किया। पिज्जा के कर्मचारी ने अपमानजनक भाषा में अधिवक्ता से बात की जिससे अधिवक्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही और वह डिप्रेशन का शिकार हो गया।