Headlines

कौन हैं वो लोग? जो 3 साल बाद भी दबाए बैठे हैं 5817Cr,  ₹2000 के नोट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद अभी भी लोग इन गुलाबी नोटों को वापस करने के बजाय अपने पास दबाए बैठे हैं.

नई दिल्ली
साल 2023 में सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के गुलाबी नोटों  की पूरी वापसी अब तक नहीं हो सकी है. तीन साल से ज्यादा समय बीतने के बाद हालांकि, ज्यादातर नोट केंद्रीय बैंक के पास वापस आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यू के ये बड़े नोट लोगों के पास मौजूद हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसे लेकर बड़ा अपडेट  दिया है.
98.37% गुलाबी नोटों की वापसी हुई
19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपये के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोषणा के 3.5 साल के बाद लोग अभी भी 5,817 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट दबाए बैठे हैं यानी ये अी भी बाजार में बने हुए हैं, जिनकी वापसी का केंद्रीय बैंक को इंतजार है. ये आंकड़ा इन्हें बंद किए जाने से पहले मौजूद कुल नोटों का 98.37% है, जबकि 1.63% अभी भी बचे हैं. ये आंकड़ा 31 अक्टूबर 2025 तक का है. यहां बता दें कि  RBI ने साथ किया था कि सर्कुलेशन से बाहर किए जा रहे ये बड़े गुलाबी नोट पूरी वापसी से पहले तक लीगल टेंडर बने रहेंगे.
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हुए थे बंद..
भारतीय रिजर्व बैंक ने जब 2000 रुपये के गुलाबी नोटों को बंद किया था, तो उस समय सर्कुलेशन में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मू्य के नोट मौजूद थे, जो अब घटकर सिर्फ 5,817 करोड़ रुपये रह गए हैं.आरबीआई द्वारा साल 2016 के नवंबर महीने में इन बड़े करेंसी नोट को पेश किया गया था, जब देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ था. इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था. नोटबंदी का असर कम होने और अन्य अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को क्लीन नोट पॉलिसी  के तहत इन्हें सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था.
अभी भी यहां एक्सचेंज करा सकते हैं नोट
मई 2023 में Rs 2000 Notes सर्कुलेशन के बाहर किए जाने के ऐलान के साथ ही आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2023 तक लोगों को सभी बैंकों की ब्रांच में इन्हें बदलवाने की सुविधा उपलब्ध कराई थीं, लेकिन जैसे-जैसे सर्कुलेशन में इन लोटों की संख्या में कमी आई, केंद्रीय बैंक ने बैंकों के बजाय RBI के 19 कार्यालयों तक वापसी प्रक्रिया को सीमित कर दिया. जहां अभी भी इन नोटों को चेंज कराया जा सकता है.
डाकघर के जरिए भी वापसी की सुविधा
इनमें रिजर्व बैंक अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम कार्यालय शामिल हैं. इसके अलावा लोग अपने नजदीकी किसी भी डाकघर के जरिए इंडिया पोस्ट  के माध्यम से भी ये नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी जारीकर्ता कार्यालय को भेज सकते हैं.