प्रयागराज :वाराणसी के व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष अपनी अर्जी में करेगा संशोधन। 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करने के फैसले को भी देगा चुनौती। हाईकोर्ट ने तहखाने को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी डीएम के जरिए यूपी सरकार को सौंपी
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी
मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने रखा पक्ष,हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने किया विरोध
6 फरवरी को दोपहर दो बजे होगी मामले की अगली सुनवाई,अदालत में आज करीब सवा घंटे हुई सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है,पूजा पर रोक नहीं लगने से तहखाने में जारी रहेगा दर्शन पूजन,कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है! कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए!अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को भी देगा चुनौती
जिला जज ने डीएम वाराणसी को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है,17 जनवरी से डी एम वाराणसी रिसीवर नियुक्त हुए है, देखभाल की जिम्मेदारी है,जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल है पुनरीक्षण याचिका
कोर्ट ने यूपी के एडवोकेट जनरल से कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया हैडीएम वाराणसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे!जिला जज वाराणसी के आदेश से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है!आज की सुनवाई में मस्जिद कमेटी, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार की तरफ से पेश की गईं दलीलें