उत्तर प्रदेश में पेंशन क्लेम नहीं कर सकेंगे अस्थायी कर्मचारी, नए अध्यादेश को मिली मंजूरी, जानिए सारे नियम
सालों से पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे लोगों को झटका लगा है। पेंशन की हकदारी और विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 को मंजूरी थे। लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति किसी नियमावली के तहत नहीं की गई है, अगर वो सीपीएफ या ईपीएफ के सदस्य भी हैं, तब भी उन्हें पेंशन का…
