दोस्त ने छात्रा को मिलने के लिए कमरे पर बुलाया, फिर 4 लोगों ने किया गैंगरेप; सभी आरोपी नाबालिग–

यूपी में एक नाबालिग छात्रा के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सभी आरोपी भी नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस ने तीन को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है।

    बलिया: जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही चार नाबालिग दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले के बारे में जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़िता यहीं के एक स्कूल में पढ़ती है।

दोस्त से मिलने गई थी छात्रा

बलिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) गिरिजेश सिंह ने बताया कि पढ़ाई के दौरान नाबालिग लड़की की एक अन्य नाबालिग लड़के से दोस्ती हो गई। पीड़िता 21 जून की दोपहर में उससे मिलने गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग लड़की को एक मकान में ले गया, जहां उसके अलावा उसके तीन अन्‍य दोस्‍तों ने लड़की से बारी-बारी दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

तीन आरोपियों को भेजा गया बाल सुधार गृह

गिरिजेश सिंह ने बताया कि नाबालिग लड़की ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उनकी शिकायत पर मुख्‍य आरोपी के अलावा तीन अन्य आरोपी नाबालिगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (ए) (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच के हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को सोमवार को हिरासत में लेकर स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को सुधार गृह में भेज दिया गया। पुलिस एक अन्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। (इनपुट- भाषा)