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बदलनी होगी आक्रांताओं को नायक मानने की मानसिकता

ARUN SINGH (Editor)

लेकिन वह इतिहास है और वर्तमान पीढ़ी उसकी दोषी कैसे हो सकती है? निश्चित ही सोमनाथ, अयोध्या, ज्ञानवापी या फिर मथुरा आदि में इस्लाम के नाम पर आततायियों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए वर्तमान भारतीय मुस्लिमों को दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है।

ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की पूजा का इतिहास 473 वर्ष पुराना है। व्यास परिवार ने वर्ष 1551 में आदि विश्वेश्वर की पूजा प्रारंभ की थी, जो दिसंबर 1993 तक व्यासजी के तहखाने में जारी रही। परंतु तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार में बिना किसी लिखित आदेश के पूजा को बंद करा दिया गया। यह स्थिति तब थी, जब मंदिर के पुनर्निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने हेतु 15 अक्तूबर, 1991 को सिविल न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। इसमें दावा था कि विवादित स्थल प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का अंश है, इसलिए उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार है।

यदि इस मामले में अदालती इतिहास की बात करें, तो ब्रितानी राज में भी 1843, 1852, 1886, 1906, 1935 और 1936 में मुकदमे दाखिल हुए थे। जो समूह ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष का विरोध कर रहे हैं, वे इस मामले को ‘पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम-1991 के चश्मे से देखने या दो पक्षों के बीच संपत्ति विवाद तक सीमित करने या फिर इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

दरअसल यह संघर्ष  परिसर में किसी जमीन के टुकड़े भर के लिए नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि जटिल है। यह राजनीतिक नहीं, अपितु विश्वास पर आधारित मामला है। पूरा वैचारिक उपक्रम आत्म-सम्मान, पहचान और सदियों से चले रहे सभ्यतागत संघर्ष से जुड़ा है, जो अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम द्वारा वर्ष 712 में सिंध पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। तब यहां स्थानीय बहुलतावादी संस्कृति को नष्ट करने का मजहबी उपक्रम चला, साथ ही इस भूखंड की अस्मिता और सामाजिक जीवन के मानबिंदुओं को भी रौंद डाला गया। हजारों पूजास्थल धूल-धूसरित हो गए, तो असंख्य निरपराध हिंदू-बौद्ध-जैन या तो तलवार के भय से मतांतरित हो गए या फिर मजहबी उत्पीड़न के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जहां 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान द्वारा प्रतिबद्ध ‘राजभत्ता’ (प्रिवीपर्स) को समाप्त किया, तो 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को संसद में प्रचंड बहुमत के बल पर पलटा जा चुका है। इस लिहाज से 1991 के उपरोक्त अधिनियम का हवाला देकर चर्चाएं रोकना शायद ही संभव है

काशी का प्राचीन मंदिर भी वर्ष 1194 से 1669 के बीच कई बार इस्लामी आक्रमण का शिकार हुआ और हर बार हिंदू प्रतिकार का साक्षी भी बना। औरंगजेब ने जब जिहादी फरमान जारी करके काशी के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर उसके अवशेषों से मस्जिद बनाने का आदेश दिया था, तब उसका उद्देश्य मुस्लिमों के लिए  इबादतगाह बनाना न होकर पराजितों को अपमानित करना था।

इस्लामी आक्रमणकारियों के अक्षम्य पापों को छिपाने के लिए जो कुतर्क दिए जाते हैं, उनमें सबसे प्रमुख है-आक्रांताओं ने भारत को अपना घर माना और लूट का समान वापस लेकर अपने उद्गमस्थान पर नहीं लौटे। यदि इसे आधार बनाएं, तो ब्रितानी राज को किस श्रेणी में रखा जाएगा? अंग्रेज वह विदेशी हमलावर थे, जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों तक भारत को लूटा, यहां की मूल सनातन संस्कृति को बौद्धिक रूप से विकृत किया और स्वदेश रवाना हो गए। परंतु जब पहले इस्लामी आक्रांता भारत आए, तब कुछ भारी मात्रा में लूटी गई संपत्ति के साथ असंख्य ‘काफिरों’ को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए और बाद में आने वालों ने देश के बड़े हिस्से पर ही कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी आधार पर जनित क्षेत्र हैं, जो कभी बहुलतावादी सांस्कृतिक भारत का हिस्सा थे।

इसी वजह से जटिलताएं खड़ी होती हैं। जब तक यह मानसिकता हावी रहेगी, तब तक देश में सद्भाव और समरसता का रास्ता बाधित होता रहेगा।  

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