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क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए लेनी होगी परमिशन, नहीं तो होगा ऐक्शन

   गौतमबुद्ध नगर में क्रिसमस और नववर्ष 2026 के आयोजनों के लिए जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब सभी पार्टियों और कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के आयोजन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में क्रिसमस और नववर्ष 2026 के आयोजनों को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब इन मौकों पर होने वाली पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर मेधा रूपम ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर मेले, प्रदर्शनी, झूले तथा अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया जाना संभाव्य है। विशेष रूप से माह दिसंबर में क्रिसमस एवं नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या के अवसर पर होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मनोरंजन कर की परिभाषा से आच्छादित किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेलकूद, घुड़दौड़ सहित झूले आदि मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना रहती है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के सभी मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) से निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने जनपद के समस्त आमोद स्थलों के स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को बताया कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 4(क) के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

इसके साथ ही विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित समुचित सावधानियों का पालन करते हुए वायु प्रशीतन, वातानुकूलन सुविधा तथा अन्य विद्युत स्थापनाओं की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि बिना सक्षम अनुमति के आयोजित किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों को तत्काल बंद कराया जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। अतः समस्त मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा देय जीएसटी का भुगतान नियमानुसार समय से जमा कराएं। प्रशासन ने आमजन व आयोजकों से अनुरोध किया है कि वे नियम मानें और सुरक्षित ढंग से उत्सव मनाएं, जिससे कोई हादसा न हो।

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