अंबेडकरनगर के पूर्व विधायक पवन पांडेय के खिलाफ 34 साल पुराने केस में फैसला सुनाया गया है। पूर्व विधायक के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई गई।
पवन पांडेय के खिलाफ 1990 में दर्ज कराया गया था जानलेवा हमले का केस
अरविंद सिंह के एफआईआर पर जांच के बाद दायर की गई थी चार्जशीट
अंबेडकरनगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पाया दोषी, सश्रम कारावास की सजा
अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर से पूर्व विधायक पवन पांडेय के खिलाफ सजा का ऐलान हो गया है। 34 साल पहले जानलेवा हमले के केस में पूर्व विधायक पवन पांडेय को MP-MLA कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक मौजूदा समय मे जमीन के फर्जीवाड़े के केस में जेल में बंद हैं। पवन पांडेय पर यूपी के कई जिलों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पवन पांडेय 1991 में शिवसेना के टिकट पर अकबरपुर से विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद भी पवन पांडे पर रंगदारी, हत्या, जानलेवा हमले जैसे आपराधिक आरोप लगते रहे। अकबरपुर सीट से पवन ने कई बार निर्दलीय और लोजपा से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।