पूर्व जीएसटी कमिश्नर के बेटे अभिषेक माथुर पर आगरा के ज्वैलर्स से 18.94 लाख रुपये की सोने की चेन धोखाधड़ी से खरीदने का आरोप है।
आगरा: नई दिल्ली के फ्रेंड कालोनी में रहने वाले पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर के बेटे अभिषेक माथुर के खिलाफ आगरा के हरीपर्वत थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित एपी ज्वेलर्स के संचालक योगेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर ने 19 नवंबर को उनसे संपर्क किया था। कहा था कि उनका बेटा अभिषेक 20 नवंबर को आभूषण खरीदने आएगा। कुमोद आगरा में तैनात रहे थे। पुराना परिचय होने के कारण भरोसा कर लिया था।
पीड़ित कारोबारी योगेश अग्रवाल ने बताया कि 20 नवंबर को कुमोद माथुर का बेटा अभिषेक साम 5.30 बजे प्रतिष्ठान पर अकेले पहुंचा। उसने 5 सोने की चेन पसंद की। जिनका वजन 154 ग्राम था। कीमत 18.94 लाख थी। भुगतान करने के लिए उसने 22 नवंबर की तारीख का चेक दिया। लेकिन 22 और 23 का अवकाश होने की बात कहकर अभिषेक ने 24 नवंबर को चेक डालने को कहा और भरोसा दिलाया कि खाते में पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने चेन और रसीद दे दी। मगर जब चेक लगाया तो बैंक ने कहा कि इस अकाउंट नंबर को कोई खाता बैंक में संचालित नहीं है और चेक बाउंस हो गया। इससे व्यापारी के होश उड़ गए।
ये है आरोप
पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इसके बाद कुमोद माथुर से संपर्क किया तो आरोपी पिता पुत्र ने एक फर्जी बैंक जमा की रसीद व्हाट्सएप पर भेज दी। कहा कि दूसरे खाते में पैसा जमा करा दिया है। इसके बाद कारोबारी ने बैंक में पता किया तो उन्हें पता चला कि जिस खाते का नंबर दिया था, वह भी पुराने पते पर खुलवाया गया था। एलोरा एंक्लेव दलायबाग का पता था। इस मकान को पूर्व में बेचा जा चुका था।
सीसीटीवी में कैद
पीड़ित कारोबारी के पास अभिषेक माथुर के सामान खरीदने के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड और बिल भी उसके पास हैं। एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है। साथ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

